लोक उपयोगी सेवाओं से संबंधित पक्षकार वायु, सड़क या जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल के लिये यातायात सेवा, डाकतार या टेलीफोन सेवा, विद्युत, प्रकाश, जल का प्रदाय, सार्वजनिक मल वहन, स्वच्छता प्रणाली, बीमा सेवा, अस्पताल अथवा औषधालय सेवा से संबंधित प्रकरणों का निराकरण स्थाई लोक अदालत में मुकदमा पूर्व करा सकते हैं ।